February 5, 2025

पर्वत वाणी

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मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए जरूरी होगा फार्मासिस्ट का नियुक्ति पत्र व मानदेय प्रमाण पत्र

देहरादून। राजधानी दून समेत राज्य के सभी जिलों में अब मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए कारोबारियों को फार्मासिस्ट के नियुक्ति पत्र के साथ ही उनके मानदेय का भी प्रमाण पत्र देना होगा। लाइसेंस केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ही दिए जाएंगे और आवेदक को इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह की ओर से उत्तरांचल औषधि व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फुटकर मेडिकल स्टोरों पर औषधि अधिनियम 1944 के तहत लागू किए गए निर्धारित मानकों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। राजधानी दून के साथ ही राज्य के तमाम इलाकों में फुटकर मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा दवाइयों का वितरण बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख के किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की जांच के दौरान ऐसे कई मेडिकल स्टोरों को पकड़ा गया, जहां बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां दी जा रही थीं।
औषधि नियंत्रक का कहना है कि फुटकर मेडिकल स्टोर की दुकानों पर दवाइयों का वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में किया जाए। यदि जांच के दौरान मेडिकल स्टोरों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट नहीं पाए गए तो ऐसे सभी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा। आदेशों के मुताबिक मेडिकल स्टोरों पर कार्यरत फार्मासिस्ट ऐप्रेन पहनने के साथ ही अपनी नेमप्लेट लगाना सुनिश्चित करेंगे। दवाई देने के साथ बिल देना भी अनिवार्य होगा। सभी मेडिकल स्टोर संचालक नो बिल नो पिल का बैनर लगाएंगे। इसके साथ में मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा।
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