देहरादून। उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 को आज धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नीति के तहत सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू की गई है।
वहीं, धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब की उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है।
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